बांदा, अगस्त 31 -- Banda News: बांदा। जमीन विवाद में जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी तीन भाइयों को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी डा. विकास श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को 7-7 वष्र के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 7-7 हजार रूपयें का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड की अदायगी ना करने पर 4-4 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।अर्थदंड की आधी धनराशि घायल राजकुमार को प्रतिकर के रूप मे दी जायेगी। विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह व डा. महेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के मकरी गांव निवासी शिवशरण सिंह पुत्र शिव दुलारे ने थाना गिरवां मे 19 मई 2003 को प्राथमिकी दर्ज करायी। बताया कि उससे रामबरन सिंह पुत्र सियाराम मौजा मकरी के बाग की जमीन का विवाद चल रहा है।जिसका मुकदमा उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है।18 मई 2003 को समय साढें 5 बजे शाम तहसीलदार अ...