बांदा, जुलाई 29 -- Banda News: बांदा। चोरी के मामले में न्यायालय एसीजेएम (रेलवे) के न्यायाधीश दिव्यकान्त सिंह राठौर की अदालत ने आरोपी अनिल दीक्षित को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में जीआरपी बांदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल दीक्षित निवासी ग्राम इंगोहटा, थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी के 3 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए थे। इसके साथ ही पुलिस ने उसके पास से एक अवैध छुरी (चाकू) भी बरामद हुई थी। इसके आधार पर जीआरपी थाना बांदा में आरोपी के खिलाफ चोरी की धाराओं व आर्म्स एक्ट के तहत दो अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए गए थे। मामले को लेकर जीआरपी थाना प्रभारी शेरे आलम खां और सहायक अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार यादव की सघन पैरवी व ठोस गवाही के का...