बांदा, सितम्बर 23 -- Banda News: बांदा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत के प्रयास से दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हो गया, जिसके बाद आरोपी फैजान अख्तर सिद्दीकी को दोषमुक्त कर दिया गया। मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम पुनाहुर का है। यहां के निवासी कमलेश कुमार पुत्र शिवप्रसाद ने कोतवाली नगर क्षेत्र के मर्दनाका निवासी फैजान अख्तर सिद्दीकी को घर खर्च के लिए Rs.25,000 नकद उधार दिए थे। इसके बदले फैजान ने कमलेश को 30 नवंबर 2019 की तारीख का एक चेक दिया था। कमलेश कुमार ने जब इस चेक को पंजाब नेशनल बैंक शाखा अतर्रा में भुगतान के लिए लगाया, तो फैजान के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक अनादरित (बाउंस) हो गया। नोटिस भेजने के बावजूद रकम न मिलने पर परिवादी कमलेश न...