बांदा, सितम्बर 19 -- Banda News: बांदा। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश शुभांशु दास ने चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि का एक जमानती पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा से तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया है। कोतवाली नगर थाने में परिवादी रामनारायन ने राहुल पुष्पक पुत्र तुलसीदास पुष्पक के खिलाफ चेक बाउंस होने पर न्यायालय में एक परिवाद दर्ज कराया था। इस मामले में कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी राहुल पुष्पक को जेल में भेज दिया गया था।

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