बांदा, अगस्त 20 -- Banda News: बांदा। अदालत ने 15 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी बाइक चालक रामबहादुर को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने सुनवाई कर कहा अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने 18 अगस्त को दिए आदेश में आरोपी को दोषमुक्त किया है। 1 जून 2011 को जमालपुर जा रहे साइकिल सवार शत्रुध्न को पीछे से बाइक ने टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल शत्रुध्न की अगले दिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने नारायणपुर निवासी आरोपी रामबहादुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यह भी पढ़ें- Haldwani News: सड़क हादसे के मामले में आरेापी दोषमुक्त कोर्ट में पेश किए गए तीनों गवाहों मृतक के सगे भाई सत्यप्रकाश, बाबा प्रसाद और पड़ोसी बिंदेश्वरी में से...