बांदा, अक्टूबर 15 -- गैंगस्टर एक्ट में संपत्तियां जब्त Banda News: बांदा। विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने एक कार और पोकलैंड मशीन को जब्त से मुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी है। इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 41.65 लाख रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई कानपुर नगर के विकास कुमार गुप्ता से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुई है। विकास कुमार गुप्ता पर थाना कालिंजर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत इन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। जब्त संपत्तियों में कार (2.24 लाख रुपये) और पोकलैंड मशीन (39.41 लाख रुपये) शामिल हैं। आवेदक ने अपनी आय कृषि, ठेकेदारी और व्यवसाय से बताई थी, जिसके समर्थन में दस्तावेज भी दिए। कोर्ट ने दस्तावेजों की जा...