बांदा, जुलाई 17 -- Banda News: बांदा। जिला पंचायत द्वारा किराया जमा कराने का आश्वासन मिलने के बाद वादी ने केस वापस ले लिया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अंशुमाली पाण्डेय की अदालत ने केस वापसी अर्जी को स्वीकार कर कार्रवाई के आदेश दिए। वर्ष 2020 से अशफाक अहमद बनाम जिला पंचायत बांदा के बीच स्थायी व्यादेश को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार को 15 जुलाई को सुनवाई के दौरान अशफाक अहमद ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उल्लेख किया कि प्रतिवादी जिला पंचायत ने किराया जमा कराने का भरोसा दिया है, जिससे संतुष्ट होकर स्वेच्छा से केस वापस लेना चाहता है। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कहा कि कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी अपने वाद का स्वामी होता है और वह किसी भी स्तर पर इसे वापस ले सकता है। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर केस वापस ल...