बांदा, अक्टूबर 26 -- Banda News: बांदा। पैलानी के एक गांव में महिला की जमीन पर कब्जा करने और विरोध करने पर मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या गिरि ने पीड़िता के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने बयान दर्ज करने के लिए अगली तारीख 23 नवंबर, 2026 तय की है। पैलानी के एक गांव की महिला ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया 21 जनवरी 2021 को गांव के ही कलुवा से 17 विस्वा भूमिधरी जमीन खरीदी थी, जिस पर उनका कब्जा था। बाद में सहमति से इस जमीन में से 3 विस्वा हिस्सा शिवकुमार पुत्र शिवप्रसाद को 1,80,000 रुपये में दे दिया। आरोप है शिवकुमार ने खरीदी गई 3 विस्वा जमीन के अलावा पीड़िता की एक विस्वा अतिरिक्त ज...