बांदा, अक्टूबर 22 -- Banda News: बांदा। मतदान के दौरान फर्जी मतदान रोकने और मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले पहचान पत्र दिखाना होगा। यदि कोई मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, सरकारी या निजी संस्थानों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसदों-विधायकों-पार्षदों के सरकारी पहचान पत्र, संबंधित शैक्षिक संस...