Banda News: एनडीपीएस में दोषी को दो साल की सजा, दस हजार जुर्माना
बांदा, सितम्बर 7 -- Banda News: बांदा। न्यायालय स्पेशल ईसी एक्ट संजय कुमार सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी को दो साल की सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक आशाराम सिंह ने बताया कि नौ नवंबर 2017 को मटौंध थाने में एसएसआई सूबेदार पाल ने मटौंध के चादन थोक निवासी अखिलेश माली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। उसे राजकीय इंटर कालेज के पास से दो किग्रा सौ ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की विवेचना एसआई देवेंद्र कुमार मिश्रा ने की थी। साक्ष्यों के आधार पर दोषी अखिलेश को न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.