बांदा, नवम्बर 5 -- Banda News: चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट राहुल मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के अलग-अलग मामलों में दोषी तीन लोगों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि दोष सिद्ध पिंटू यादव निवासी मुलायम नगर कर्वी को 2200 रुपये, दिलीप द्विवेदी निवासी भौरी थाना रैपुरा 2180 रुपये व रवि रैकवार उर्फ चंभा निवासी बल्दाऊगंज कर्वी को अदालत ने 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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