बांदा, जुलाई 13 -- Banda News: बांदा। आबकारी अधिनियम के दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने अर्थदण्ड से दण्डित किया है। दोनों अभियुक्तों पर कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। थाना तिंदवारी और थाना कोतवाली नगर से संबंधित मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। थाना तिंदवारी क्षेत्र में दर्ज मामले में आरोपी जंगलिया उर्फ जंगली पुत्र रामखिलावन निवासी दतरौली थाना चिल्ला, जनपद बांदा को न्यायालय ने 5 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया। इसी तरह थाना कोतवाली नगर में दर्ज मामले के आरोपी संतराम उर्फ धस्सू पुत्र ओमश्री निवासी तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर, को 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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