Banda News: आत्महत्या के उकसाने के मामले में दोषी को सात साल की कैद
बांदा, सितम्बर 7 -- Banda News: बांदा। आत्महत्या के उकसाने के मामले में दोषी को न्यायालय अपर जिला जज प्रथम प्रवीण कुमार सिंह प्रथम की अदालत ने दोषी को सात साल के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि 30 सितंबर 2017 को राकेश कुमार ने पहली अक्तूबर 2017 को जीआरपी थाना भीमसेन में कानपुर देहात के मूसानगर निवासी बबलू उर्फ देवेंद्र के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना एसआई शशिभूषण ने की थी। आरोप पत्र छह अगस्त 2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर न्यायालय ने दोषी बबलू उर्फ देवेंद्र पर दोष सिद्ध पाया। उसे सात साल के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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