Balrampur News: 27 साल पुराने मारपीट मामले में दोषी को सजा
बलरामपुर, अगस्त 18 -- Balrampur News: बलरामपुर। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते करीब 27 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। मामला कोतवाली उतरौला में 23 मई 1999 को दर्ज हुआ था। ग्राम अमया देवरिया निवासी तारा पुत्र बदरुल हसन ने बेंतनगर सिद्धार्थनगर निवासी सहाबुद्दीन पुत्र आस मोहम्मद पर मारपीट कर चोट पहुंचाने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा। सुनवाई के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष चंद्र यादव, मॉनीटरिंग सेल व उतरौला कोतवाली की पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। सिविल जज जूनियर डिवीजन/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभात कुमार दुबे ने सहाबुद्दीन को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 2750 रुपये अर्थदंड लगाया।
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