बलरामपुर, जुलाई 31 -- Balrampur News: बलरामपुर। 26 वर्ष पुराने अवैध तमंचा बरामदगी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने बताया कि 25 अक्टूबर 2000 को थाना ललिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान सकरी ललिया निवासी नान बाबू पुत्र मंजूर अली के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया था। विवेचना पूरी होने के बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।

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