बलरामपुर, जुलाई 22 -- Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। साइकिल चोरी के 32 वर्ष पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला सिद्धांत सोलंकी की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि 15 मई 1993 को थाना सादुल्लानगर क्षेत्र के बनकटवा निवासी रमजान ने झिनकु पुत्र रामसुमेर पांडेय और मकनू पुत्र लल्ला पर साइकिल चोरी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक रामप्रसाद यादव ने पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। यह भी पढ़ें- Balrampur News: साइकिल चोरी के मामले में दो...