बलरामपुर, सितम्बर 7 -- Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। मारपीट और गाली-गलौज के करीब तीन दशक पुराने मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए 1200-1200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वितीय राहुल आनंद ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी आशा यादव ने बताया कि नौ अप्रैल 1996 को गोविंद बाग निवासी अब्दुल मजीद ने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। आरोप था कि पुरैनिया तालाब निवासी इस्तियाक उर्फ सुहेल, मोहम्मद वसीम उर्फ कनाई और मोहम्मद जसीम ने उनके साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई और गाली-गलौज की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए 1200-1200 रुप...