बलरामपुर, नवम्बर 7 -- Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। दूसरे की जमीन को फर्जी वारिस बनकर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज कराने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मीरा देवी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चार नवंबर को थाना गौरा चौराहा के प्रभारी निरीक्षक को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर एफआईआर की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। मामले में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी।

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