बलरामपुर, सितम्बर 20 -- Balrampur News: बलरामपुर। संरक्षित पेड़ काटकर लकड़ी चोरी करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम शैलेश कुमार मौर्य ने अजीज को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 2,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सहायक अभियोजन अधिकारी आशा यादव ने बताया कि 29 मई 1998 को उपनिरीक्षक चंद्रशेखर ने कोतवाली जरवा में तहरीर देकर मदरहवा निवासी अजीज पुत्र मंजूर पर संरक्षित पेड़ काटने का आरोप लगाया था। मौके से लकड़ी बरामद हुई थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है।

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