बलिया, अगस्त 14 -- Balia News: बलिया, संवादता। खेत में भैस चराने को लेकर हुई हुई मारपीट के मामले में न्यायालय ने पिता और पुत्र को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश की आदलत ने कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर दीयर सोमाली परानपुर निवासी शिवशंकर यादव और उनके पुत्र सुभाष को सजा के साथ सात-सात हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को साढ़े तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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