बलिया, अक्टूबर 16 -- Balia News: बलिया, संवाददाता। करीब पांच साल पहले हुई दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को पति, जेठ और जेठानी को आजीवन कारावास की सुजा सुनायी। न्यायालय ने सभी पर 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अठिलापुरा निवासी अमलेश सिंह की शादी 25 फरवरी 2020 को रजनी के साथ हुई थी। विवाह के एक साल के पहले ही 28 जनवरी 2021 को रजनी की आग से झुलसकर मौत हो गयी। मयका पक्ष ने दहेज के लिए मारपीट कर जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने अमलेश के साथ ही उसके भाई कमलेश सिंह और भाभी रुबी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीनों को दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।

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