बलिया, अगस्त 11 -- Balia News: बलिया। करीब 22 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को दस साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अनुसार नगर कोतवाली पुलिस ने साल 2004 में शिवपुर दियर के धोधा राय के डेरा निवासी लालबाबू के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी।

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