बलिया, जुलाई 19 -- Balia News: बलिया। करीब 11 साल पुराने गैंगस्टर ऐक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शनिवार को दो भाइयों को दो-दो साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अनुसार रेवती पुलिस ने भैंसहा निवासी द्वारिका पांडेय और संजय पांडेय पर साल 2015 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तहकीकात के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर कोर्ट ने दोनों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी।

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