बलिया, अगस्त 25 -- Balia News: बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थ नहीं बेचने तथा बिना रजिस्ट्रेशन के खाने-पीने की दुकानें संचालित करने के मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने जिले के 12 खाद्य प्रतिष्ठानों पर एक लाख पचपन हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने जुटाए थे। विभाग ने इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा था। वहां से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने एडीएम/न्याय निर्णायक अधिकारी के यहां वाद दाखिल किया। इस पर निर्णय सुनाते हुए 12 खाद्य प्रतिष्ठानों पर एक लाख पचपन हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया। यह भी पढ़ें- Balia News: दुकानों पर छापेमारी, दूषित मिठाईयों को कराया नष्ट जिन दुकान...