बलिया, अगस्त 13 -- Balia News: बलिया, संवाददाता। लगभग बीस वर्ष पहले बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के बड़की सेरिया गांव में चुनावी रंजिश को लेकर हुए कातिलाना हमला के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (04) मोहम्मद फैज अहमद की न्यायालय ने गुरुवार को छह अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार देते हुए दस-दस साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी को 45-45 हजार रुपए जुर्माना से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने इसी प्रकरण के क्रॉस केस मामले में साक्ष्य के अभाव में अधिवक्ता संजय सिंह समेत सभी को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।बड़की यह भी पढ़ें- Ambedkar Nagar News: प्राणघातक हमले में दोषी दोनों भाइयों समेत तीन को 10-10 वर्ष का कारावास सेरिया गांव में 27 नवंबर 2006 को...