बलिया, अक्टूबर 24 -- Balia News: बलिया। करीब पांच साल पुराने अपहरण और पाक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी को 12 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 41 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। खेजुरी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने हरिपुर निवासी बजरंगी पर नाबालिग बेटी को 13 अगस्त 2021 को दबंगई के बल पर भगा ले जाने की शिकायत की। दो दिन बाद 15 अगस्त को पुलिस ने महिला की तहरीर पर अपहरण और पाक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। यह भी पढ़ें- Balia News: अपहरण के दोषी को 12 साल की सजा इस मामले की सुनवाई करते विशेष न्यायाधीश ( पाक्सो एक्ट) प्रथम कांत ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) देवनारायण पांडेय तथा...