बहराइच, अक्टूबर 2 -- Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। शहर के तारा गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में बालिकाओं को विधिवत जानकारी दी गई। जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के अध्यक्ष सतीश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने लैंगिक अपराधों से संरक्षण को कड़े कानून बनाए हैं। जागरूकता एवं सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उन्होंने पाक्सो एक्ट के विषय में चर्चा करते हुए बताया कि यदि दुर्भाग्य से किसी भी बालिका के साथ कोई लैंगिक अपराध घटित होता है। तो वह पाक्सो एक्ट की धारा 19 व 20 के तहत इस अपराध की संबंधित थाने की पुलिस को सूचना देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। यह भी पढ़ें- Lucknow News: बाल लैंगिक अपराध से स...