Bahraich News: नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं: सचिव
बहराइच, सितम्बर 25 -- Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। जिला जज के निर्देश पर सचिव विनोद कुमार यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिले के विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।अभियान के तहत तारा महिला इंटर कॉलेज में प्रातःकालीन सभा के दौरान छात्राओं को पॉक्सो कानून के प्रावधानों और कानूनी परिणामों की जानकारी दी गई। विहान बालिका आवासीय विद्यालय और नानपारा स्थित विद्यालय में पैनल अधिवक्ता डॉ. ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।छात्राओं को बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजर में बालक है और उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है। यह भी पढ़ें- पाक्सो कानून की जानकारी से बच्चों को किया जाएगा जागरूक पॉक्सो के तहत अपराधों पर गंभीर दंड, बाल वि...
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