बहराइच, जुलाई 18 -- Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। छह वर्ष पूर्व युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने दोष सिद्ध अपराधी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपराधी पर एक लाख का जुर्माना लगाया हुआ। जिसे अदा न किए जाने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। देहात कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाने के सादुल्लापुर निवासी शुभम पांडेय (28) पुत्र संतोष कुमार पांडेय को नामजद कर 16 जुलाई 2020 को दुष्कर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया था। एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति की बेटी को शादी का झांसा देकर रेप किया गया था। उसके बाद भी रेप किया गया। युवक ने शादी से इंक...