Bahraich News: जानलेवा हमले में पांच वर्ष के कारावास की सजा
बहराइच, अक्टूबर 29 -- Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। रामगांव थाने के मन्सूरपुरवा में जुलाई 2008 मे तत्कालीन महिला प्रधान के पति पर हुए जानलेवा हमले मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शैली राय ने दोषसिद्ध अपराधी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषसिद्ध अपराधी पर दस हजार का जुर्माना ठोंका गया है। जिसे अदा न किए जाने पर उसे एक माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रामगांव थाने के खसहा मोहम्मदपुर के मजरे मन्सूरपुरवा गांव निवासी दुर्गा प्रसाद 18 जुलाई 2008 को बाइक से सुबह घर से निकले थे। जुलाई एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि उन पर गांव के ही अर्जुन पुत्र महादेव ने लाठी से हमला कर घायल कर दिया था। घायल को थाने लाए जाने पर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मारपीट की धाराओं में अर्जुन को नामजद कर एनसीआर दर्ज कर घायल को मेडिकल ...
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