बागपत, अगस्त 6 -- Bagpat News: बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने घर में घुसकर हमला करने के आरोपी अरविंद और उसके भाई हरपाल की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि लुहारी गांव निवासी आपेक्स ने 26 जून को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 24 जून को वह अपने घर में बैठा हुआ था, तभी गांव के ही अरविंद और उसके भाई ने घर में घुसकर खरपाली से हमला कर दिया। हमले में उसके हाथ का अंगूठा कट गया और सिर में चोट लगी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। डीजीसी ने बताया कि इस मुकदमें में वांछित चल रहे अरविंद और उसके भाई हरपाल ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने खारिज कर दिया।

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