बागपत, जुलाई 27 -- Bagpat News: बागपत। लूट और चोरी के मामलों में सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दो आरोपियों को सजा सुनाई। लूट करने के दोषी को चार साल छह माह की सजा सुनाई। वहीं, बाइक चोरी के दोषी को तीन साल चार माह और नौ दिन की सजा सुनाई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया। अग्रवाल मंडी टटीरी निवासी सौरभ गोयल ने जून 2020 में बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 6 जून को उसकी दुकान पर बदमाश आए और पिस्टल दिखाकर गल्ले से एक लाख रुपये लूटकर ले गए। पुलिस ने लूट के आरोपी इरफान निवासी बली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई पूरी होने पर सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्रपाल सिंह ने इरफान को चार साल छह माह की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।वहीं, गाजियाबाद जिले के चिरौड़ी कस्बे के रहने वाले कमल ने दिसंबर 2022 म...