Bagpat News: लूटेरे को सुनाई गई सात साल की सजा
बागपत, अक्टूबर 15 -- Bagpat News: बागपत। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि बड़ौत शहर की रामनगर कालोनी का रहने वाला वरूण आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। वर्ष 2019 में उसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। बड़ौत पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वरूण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही आरोपी लूटेरे के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बताया कि तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी लूटेरे को सात साल की सजाा सुनाई साथ ही उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।
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