Bagpat News: बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले को 20 साल की सजा
बागपत, जुलाई 10 -- Bagpat News: बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश साबिस्ता आकिल ने पांच साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले युवक को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि एक गांव के व्यक्ति ने 27 अगस्त 2020 को बड़ौत कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसका पांच साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। तभी गांव का ही राजीव वहां आया और बेटे को साबुन लेने दुकान पर भेज दिया। यह भी पढ़ें- Bagpat News: पांच वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी पर दोष सिद्ध इसी दौरान राजीव उसके बेटे को उठाकर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया। बेटे ने घर आकर पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने तभी आरोपी राजीव को गि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.