Bagpat News: फर्जी रॉयल्टी प्रकरण में रोडी-डस्ट सप्लायर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
बागपत, जुलाई 21 -- Bagpat News: बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने फर्जी रॉयल्टी प्रकरण के आरोपी रोडी-डस्ट सप्लायर अंकुश जुनैजा निवासी आनंद विहार दिल्ली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में लोनिवि के लिपिक समेत सात आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं, मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसटीएफ के इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार ने 16 जून को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि खनन सामग्री की फर्जी रॉयल्टी (इंटर स्टेट ट्रांजिट पास)बनाने वाले गिरोह के सदस्य नईम, तालिब, फिरोज, आरिफ और लोनिवि के बाबू मंदीप को निवाड़ा गांव में छापामारी कर गिरफ्तार किया था। इसके बाद बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा के लोनिवि के दस लिपिकों और ठेकेदारों सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.