बागपत, जुलाई 23 -- Bagpat News: बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने फर्जी रॉयल्टी (इंटर स्टेट ट्रांजिट पास) प्रकरण के आरोपी मुस्तफा निवासी निवाड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में लोनिवि के लिपिक समेत सात आरोपी जेल भेजे जा चुके है। एसटीएफ के इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार ने गत 16 जून को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि खनन सामग्री की फर्जी रॉयल्टी बनाने वाले गिरोह के सदस्य नईम, तालिब, फिरोज, आरिफ और लोनिवि के बाबू मंदीप को निवाड़ा गांव में छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। इसमें बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा के लोनिवि के दस लिपिकों और ठेकेदारों सहित कुल 23 लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार...