बागपत, अगस्त 8 -- Bagpat News: बागपत। पुलिस पर पथराव व फायरिंग करने के आरोपियों सावेज व अलीमुद्दीन की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दरअसल, बिनौली थाने के एसआई विकास कुमार ने 8 जुलाई मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वे शांति व्यवस्था के लिए गश्त करते हुए दौझा गांव में गए थे। वहां फकीरों वाली मस्जिद के पास चौराहे पर नसबुद्दीन व कामिल पक्ष के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों तरफ से पथराव किया गया और फायरिंग की गई। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, तो पुलिस पर भी पथराव फायरिंग की गई। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वहां से समर उर्फ निसार, समीर, कामिल, कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, इस मामले अफजाल, सावेज, अलीमुद्दीन समेत कई अन्य आरोपियों को बाद में गिरफ्तार किया गया। ड...