बागपत, जुलाई 9 -- Bagpat News: बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश साबिस्ता आकिल ने पांच साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले युवक को दोषसिद्ध कर दिया, साथ ही सजा पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई यानि गुरुवार की तिथि नियत की गई। बड़ौत कोतवाली पर एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि उसका पांच साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। तभी गांव का ही राजीव वहां आया और उसके बेटे को साबुन लेने दुकान पर भेज दिया। इसी दौरान राजीव उसके बेटे को उठाकर अपने घर ले गया। वहां उसने उसके साथ कुकर्म किया। यह भी पढ़ें- किशोर से कुकर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास रोते हुए घर वापस आए बेटे ने पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने तभी आरोपी युवक राजीव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद ही मुकदमे के विवेचक ने आरोपी युवक ...