बागपत, जुलाई 10 -- Bagpat News: बागपत। राजकीय और एडेड विद्यालयों को छोड़ अन्य विद्यालयों में निर्धारित शुल्क से अधिक की विद्यार्थियों से वसूली की जा रही है। इसकी शिकायतें जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंची। डीआईओएस ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सभी विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित फीस से अधिक वसूली करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

शुल्क नियम उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम) अधिनियम 2018 के तहत विद्यालयों के लिए फीस शुल्क निर्धारित है। अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क से अधिक मनमाना शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। निर्धारित शुल्क वसूल करने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए है। निर्धारित फीस से अधिक धनराशि वसूलने की शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अभिभावकों द्वारा क...