बागपत, जुलाई 14 -- Bagpat News: बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद आरोपी मिंटू निवासी पट्टी औरंगाबाद खेकड़ा की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी, जबकि उसकी पत्नी शिप्रा और फाइनेंस कंपनी के अधिकारी शुभम कुमार निवासी किशोरपुरा जिला शामली की अग्रिम जमानत याचिका भी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। खेकड़ा कोतवाली में मोहल्ला अहिरान निवासी प्रदीप द्विवेदी ने दो दिसंबर 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि वर्ष 2022 में मोहल्ला औरंगाबाद की शिप्रा से एक प्लॉट खरीदा था। उस समय शिप्रा ने प्लॉट के दस्तावेज खो जाने की बात कहते हुए पुलिस को दी शिकायत भी दिखाई। जुलाई 2025 में चार-पांच युवकों ने प्लॉट पर आकर लोन की किस्त जमा करने के लिए कहा और अभद्रता की। बाद में पता चला कि शिप्रा ने वर्ष 2023 मे...