बागपत, अगस्त 31 -- Bagpat News: बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने जमीन बेचने के नाम पर 4.31 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी सुंदर कुमार निवासी गणेशपुरा जिला हापुड़ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसमें आरोपी सुंदर तीन अक्टूबर 2025 से जेल में बंद है। दिल्ली के ट्रापिकाना पार्श्वनाथ सिविल लाइंस निवासी देवेंद्र ने 15 सितंबर 2025 में दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि उनके अलावा रेनू गुप्ता निवासी मोतीनगर वेस्ट दिल्ली और हरीश शर्मा निवासी ज्योति नगर नंद नगरी दिल्ली ने सिसाना गांव में 4.31 करोड़ रुपये में सुंदर निवासी निकट गांव डासना मसूरी जिला गाजियाबाद से जमीन खरीदी थी।। जमीन दिलवाने में प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद और रविंद्र निवासी बाघू और मयंक शामिल रहे। बैनामा कराने से पहले लेखपाल से जानकारी की तो उसने जमीन सुंदर की बताकर अभिलेखों को स...