बागपत, जुलाई 20 -- Bagpat News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दाहा गांव के दिव्यांग संजय शर्मा उर्फ संजू की हत्या कर शव गड्ढे में दबाने के मामले में अजीत निवासी निरपुड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस हत्याकांड़ में कई आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। दाहा गांव निवासी अरविंद उर्फ बिल्लू शर्मा ने गत 23 मार्च को दोघट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उसका छोटा भाई संजय उर्फ संजू निरपुड़ा गांव के किसान सचिन के यहां रहकर खेत में गन्ना छिलाई का काम करता था, जो एक माह से घर नहीं आया। उन्होंने किसान सचिन के पास जाकर संजय के बारे में पूछताछ की तो उसने जानकारी होने से मना कर दिया। अरविंद ने किसान सचिन और उसके पांच-छह दोस्तों पर हत्या करने का शक जताते हुए पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पूछताछ में सचिन ने बताया कि होली के द...