बागपत, जुलाई 25 -- Bagpat News: बागपत। दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव से कक्षा नौ की छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को न्यायाधीश ने तीन साल छह माह की सजा सुनाई, साथ ही उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने जून 2020 में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री कक्षा नौ में पढ़ती है। पांच जून 2020 की रात वह बगैर बताए कहीं चली गई। काफी तलाशने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए छात्रा की तलाश शुरू कर दी थी। यह भी पढ़ें- Gonda News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने छात्रा को बरामद करते हुए उसे बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी युवक अनुज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुक...