बागेश्वर, अक्टूबर 28 -- Bageshwar News: देवेंद्र पांडेय, बागेश्वर। जिला पंचायत सदस्य नीमा गड़िया को दो जगह नाम होने के मामले में राहत मिली है। जिला न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने मामले के तथ्यों और विधिक बिंदुओं का परीक्षण करने के बाद पाया कि उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाद स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने मामले से संबंधित सभी प्रार्थना पत्र भी निरस्त कर दिए। मामले में उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सुनवाई हुई। प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादी संख्या दो से छह की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक ने पैरवी की। पाठक ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद संबंधित विधिक प्रावधानों और उच्च ...