बागेश्वर, अक्टूबर 18 -- Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। सोप स्टोन खानों को संचालित करने की मांग को लेकर लोगों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार की रातभर आंदोलनकारी बैठे रहे। अधिवक्ता बसंत कुमार ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि दोनों खदानें उन 29 खदानों में शामिल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को संचालन की अनुमति दी थी। शासन ने 18 नवंबर को अनुपालन आदेश भी जारी किया था। धरना दे रहे परिवार ने खान अधिकारी से 12 अक्तूबर को जारी संचालन रोकने के आदेश का वैधानिक आधार, अधिसूचना, खान अधिनियम 1952 की धारा 5(1) के तहत प्राधिकरण का अभिलेख, पट्टा विलेख और खनन अधिनियम की धारा 24ए(1) के तहत हस्तक्षेप का आधार स्पष्ट करने की मांग की। कहा कि खदानों में काम बंद होने से ग्रामीण मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। इस मौके पर अधिवक...