बगहा, अगस्त 4 -- Bagaha News: बेतिया, विधि संवाददाता। पत्नी का गला दबा हत्या कर देने के एक मामले में कोर्ट ने सोमवार को पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने अभियुक्त को बीएनएस की धारा 103 (1) मे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ हीं 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता चनपटिया थाना क्षेत्र के गिद्दा गांव निवासी पति अनिल बैठा है। अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 28 जून वर्ष 2025 की है। घटना के दिन अभियुक्त अपने अन्य परिजनों के साथ मिल अपनी पत्नी अमृता का गला दवा उसकी हत्या कर शव को छुपा दिया था। जिसकी सूचना मिलते हीं मृतका का भाई रामू बैठा अन्य ग्रामीणों को ले उसके ससुराल गया। पुलिस को खबर कर बुलाया। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच शव को अपने कब्जे में लिया। मामले को ले मृतक के भाई न...