बगहा, सितम्बर 6 -- Bagaha News: बगहा। बगहा के रामनगर के चर्चित विजय सहनी हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में दोषी पाए गए पांच आरोपितों महफूज अंसारी, राजकिशोर महतो, तेतर राम उर्फ साधु, श्रीमुशहर और बहन गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत का निर्णय साथ ही दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला रामनगर जुड़ा है। घटना 1 मई 2022 को हुई थी। मृतक विजय सहनी की पत्नी आशा देवी की शिकायत पर 4 मई को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन के अनुसार, विजय सहनी को पोखरा के विवाद सुलझाने के बहाने फोन कर घर से दोषियों ने बुलाया। इसके बाद विजय बाइक से घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे।

घटना की जांच परिजनों ने उनकी काफी तलाश के ब...