बगहा, सितम्बर 21 -- Bagaha News: बगहा, हमारे संवाददाता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रामनगर शाखा से तीन लाख रुपये की निकासी के बाद पीछा कर लूट करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधिश चतुर्थ, बगहा मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने दो आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला रामनगर थाना कांड संख्या 527/2026 से संबंधित है। यह भी पढ़ें- खुलासाः रावली तटबंध पर लूट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार मामले की जानकारी अभिलेख के अनुसार, सूचक निर्भय कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि 4 अगस्त 2026 को सुबह करीब 4:30 बजे उन्होंने रामनगर स्थित एसबीआई शाखा से तीन लाख पचासी हजार रुपये निकाले और पूर्व में मेरे पास दो लाख तेइस हजार रुपये समेत कुल करीब छह लाख आठ हजार रुपये थे। बैंक से निकलने के बाद मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उनका पीछा किया।लूट की घटना आरोप है...