बगहा, अगस्त 22 -- Bagaha News: बेतिया। गंभीर रूप से मारपीट कर जख्मी करने के एक 32 साल पुराने मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने कांड के नामजद दो सहोदर समेत तीन अभियुक्तों को तीन - तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता मदन महतो, समेत सहोदर लाल बाबू महतो और सत्यनारायण महतो है । सभी सजायाफ्ता योगापटी थाना क्षेत्र के पटखौली गांव के रहने वाले हैं। न्यायालय ने अभियुक्तों को भादवि की धारा 325, 324, 323 में क्रमश तीन वर्ष, डेढ़ वर्ष और छह मास कारावास की सजा सुनाई है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...