बगहा, जुलाई 28 -- Bagaha News: बगहा, हमारे संवाददाता। मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने रामनगर थाना कांड संख्या 53/17 में पूर्व डीजीपी व पूर्व विधायक पर वारंट जारी किया। यह वारंट वाद में गवाही नहीं देने के कारण जारी किया गया है। पूर्व डीजीपी शिवमूर्ति राय व पूर्व विधायक पर गवाही के लिए वारंट जारी किया गया है ताकि वे इस मामले में आकर अपना गवाही दें क्योंकि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। एपीओ डॉ अनीश कुमार ने बताया कि मामले में अभियुक्त रोहित कुमार श्रीवास्तव उर्फ सोनू, पठखौली थाना क्षेत्र के नरैनापुर, बगहा-2 का निवासी है। उसके विरुद्ध रामनगर थाना में भारतीय न्याय संहिता की पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धाराओं 417, 419 एवं 420 के तहत मामला पूर्व डीजीपी शिवमृर्ति राय द्वारा दर्ज कराया गया था।

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